नयागांव में 10 प्रतिशत और बढ़ी नक्शा फीस

नयागांव नगर काऊंसिल में एक तरफ जहां एक बार फिर नक्शा फीस में बढ़ौतरी कर दी गई है, वहीं जिन लोगों ने जून 2018 से पहले बिना नक्शे के मकान बना लिए हैं, उनके लिए वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी भी आ गई है। 

अब लोग पहले बने अपने मकान का नक्शा एक बार में पास करवा पाएंगे। इस पॉलिसी को लेकर लोग नगर काऊंसिल में जानकारी लेने पहुंच रहे हैं। नक्शा फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पहले जहां फीस 770 रुपए थी, वहीं अब यह 847 रुपए कर दी गई है। वहीं कमर्शियल की फीस पहले 3490 थी, जोकि अब 3839 रुपए कर दी गई है। यह बढ़ी हुई फीस 1 अप्रैल से लागू कर दी गई है।

पॉलिसी के तहत जून से पहले बने मकानों के नक्शे पास होंगे :
सरकार के आदेशों के तहत नगर में वन टाइम पॉलिसी लाई गई है। यह पॉलिसी उन मकानों के लिए है, जो 30 जून, 2018 से पहले बने हैं। इसके तहत अब लोग नक्शा फीस ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। 

पॉलिसी के तहत नक्शा पास करवाने का एक मरले का करीब 35 हजार रुपए खर्च बताया जा रहा है। नगर काऊंसिल अधिकारी लोगों को इस बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। इसी के साथ आर्कीटैक्ट भी लोगों को इस स्कीम के प्रति जानकारी दे रहे हैं। यह स्कीम करीब 3 माह तक ही लागू है। उसके बाद सरकार के आदेशों के तहत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रोक वाले खसरा नंबरों के नहीं होंगे नक्शे पास :
जिन-जिन खसरा नंबरों पर रोक लगी है, उनके नक्शे नगर काऊंसिल द्वारा पास नहीं किया जाता था। रोक वाले खसरा नंबरों पर प्लॉट काटने और निर्माण कार्य को लेकर आवेदन सॉफ्टवेयर स्वीकार नहीं करेगा। 

इसके बाद जहां नक्शा पास नहीं होगा वहीं, बिजली और पानी के कनैक्शन भी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए लोग जमीन खरीदने से पहले नगर काऊंसिल से खसरा नंबरों की जानकारी हासिल कर सकते हैं।



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